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DA Hike In Haryana: खट्टर सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, सैलरी के साथ..  

DA Hike In Haryana: Khattar government gave a big gift to the employees, along with salary..

 
DA Hike In Haryana

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DA Hike In Haryana: हरियाणा सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रही है ताकि आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारी तक सभी लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। खट्टर सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. 

कुछ श्रमिकों को अपने वेतन में जो धनराशि जोड़नी पड़ती है वह बढ़ गई है। यह उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है जो विशेष वेतन प्रणाली का हिस्सा हैं। हरियाणा सरकार ने यह आधिकारिक कर दिया है कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 38% से बढ़कर 42% हो गई है। यह बदलाव 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा. 

हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक पैसा देने का फैसला किया है। वे हर महीने 4 फीसदी रकम बढ़ा रहे हैं. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से शुरू होगी। सरकार उन्हें जनवरी से मार्च 2023 तक अतिरिक्त पैसे भी देगी.

DA Hike In Haryana

प्रदेश की महिला कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी रियायत दी है. दरअसल अब सरकारी रेलवे में रु. 21 हजार प्रति माह से कम वेतन वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन विभाग द्वारा दिया जाएगा, जबकि इससे कम वेतन वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा।

आपको बता दें कि इस संबंध में प्रमुख सचिव, रक्षा कौशल द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को जारी निर्देशों में कहा गया है कि संविदा महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि प्रति माह वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा. विभाग, हरियाणा रु. 21,000 से अधिक का निर्धारण किया जाएगा. कौशल रोजगार निगम यानी एचकेआरएन द्वारा जारी किए जाएंगे।

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आपको बता दें कि हरियाणा में भी स्थायी कर्मचारियों की नौकरियों में अनुबंध के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 6 महीने पहले छुट्टी का नियम है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी कर दिया है. मूल निवासी लाभ अधिनियम के तहत किसी भी सिद्धांत पर किसी भी महिला कर्मचारी को 6 माह तक मूल अवकाश के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये निर्देश सभी महिला कर्मचारियों पर लागू हैं।

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