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Indian Railway :बहन को टिकट ट्रांसफर कर सकते लेकिन साली को क्‍यों नहीं? जानें नियम

Indian Railways: You can transfer ticket to sister but why not to brother-in-law? Know the rules

 
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दिवाली और छठ पर कन्फर्म ट्रेन टिकट मिलना बहुत मुश्किल है. इसी वजह से कई लोग पहले से ही टिकट बुक करा लेते हैं. लेकिन, कई लोगों का शेड्यूल अचानक बदल जाता है।

और उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कन्फर्म ट्रेन टिकट को किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है? या टिकट कैंसिल करना पड़ेगा?

यदि आपके पास ट्रेन में आरक्षण है, लेकिन किसी कारण से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो अपना टिकट रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने टिकट ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी है. लेकिन, कई यात्रियों को रेलवे के इस नियम की जानकारी नहीं है.

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भारतीय रेलवे के नियम कहते हैं कि  आप केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। परिवार में पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी शामिल हैं।

रेलवे के इस नियम के कारण आप अपना ट्रेन टिकट अपनी बहन के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अपनी भाभी के नाम पर नहीं। क्योंकि, रेलवे ने परिवार के सदस्यों की जो सूची तैयार की है, उसमें भाभी, देवर, सास, ससुर, मामा, चचेरा भाई, चचेरा भाई और बहन को शामिल नहीं किया गया है.

वेटिंग या आरएसी पर यह सुविधा नहीं मिलेगी

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टिकट केवल एक बार ही ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका टिकट कन्फर्म होना चाहिए। आप वेटिंग या आरएसी टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते।

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