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शराब के शौकीन लोगों के लिए इस राज्य की सरकार ने दी खुशखबरी ,अब घर में ही बना सकते हैं बार ,रख सकते हैं इतने लीटर शराब.... 

The government of this state has given good news for the people fond of liquor, now you can make a bar at home, you can keep so many liters of liquor...

 
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उत्तराखंड सरकार ने शराब की शौकीन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है और एक नीति बनाई है , सरकार द्वारा बनाई गई इस नई शराब नीति से अब घर में बार खोलने का लाइसेंस प्रावधान कर दिया है, इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में  बार बनाकर 50 लीटर शराब रख सकता है और इसके लिए सरकार की तरफ से लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है. 

लेकिन अगर आप 50 लीटर से ज्यादा शराब रखते हैं तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा जिसके लिए आपको लाइसेंस की सालाना फीस के साथ-साथ सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ेगी, इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के पास में शराब 50 लीटर से ज्यादा पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी. 

आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखता है तो उसको ₹12000 सालाना फीस देना पड़ेगा इसके साथ ही आबकारी विभाग से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के शराब रखने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. इसके लिए सरकार ने कुछ मानक भी तय किए हैं जिसके तहत भारत में निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाएगी.. 

देहरादून के जिला आबकारी में बताया कि जिस जगह पर बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नहीं जा सकेगा आबकारी ने बताया कि इस प्रकार से लोग अपनी पसंद की शराब को ज्यादा मात्रा में घर में रख सकेंगे लेकिन उन्हें सिविल में बिकने वाली शराब को रखने के ही अनुमति मिल पाएगी. साथ ही जो व्यक्ति 5 साल से ITR भर रहा है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है. आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और जिलाधिकारी इसे स्वीकृत करेंगे. 

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